राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दी गई है और अब वह सांसद नहीं रहे। लोकसभा के सचिवालय ने शुक्रवार को इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है।
वहीं, राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये जाने के मामले को लेकर देश में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इसे लेकर नाराज़गी जाहिर की जा रही है।

एक दिन पहले मानहानि का दोषी पाया कोर्ट ने
वहीं, शुक्रवार के एक दिन पहले, यानी गुरुवार को सूरत की कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी पाया और 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। राहुल ने 2019 के चुनावी भाषण में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसी मामले में उन पर मानहानि का मुकदमा चल रहा था। सूरत कोर्ट ने इसी पर फैसला सुनाया था। हालांकि उन्हें फौरन जमानत भी दे दी थी।
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