MP News: “मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना (Mukhyamantri Antyodaya Awas Yojana)” अब “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना (Mukhyamantri Ladli Behna Awas Yojana)” के रूप में जानी जायेगी। इस योजना को सभी वर्गों (all categories) के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा।
भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना (Awas Yojana)-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जायेगी। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री चौहान (Chief Minister Chouhan) की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया । बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में संपन्न हुई। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण के लिये प्रतिबंधित उत्पादकों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये अपात्र किया गया है। साथ ही नीति में उल्लेखित राज्य स्तरीय साधिकार समिति के सदस्यों में परिवर्तन कर उसे पुर्नगठित किया गया है।
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 में संशोधन कर तेल उत्पादक सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन प्लांट एवं एक्सपेलर इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये पात्र किया गया है।
लाड़ली बहनों को श्रावण मास की गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री चौहान (Chief Minister Chouhan) की 27 अगस्त 2023 को की गई घोषणा के पालन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत समस्त गैस कनेक्शनधारी महिलाओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को श्रावण मास (04.07.2023 से 31.08.2023) में गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है। लाड़ली बहनों के नाम से जारी गैस कनेक्शन पर श्रावण मास में कराए गए रिफिल पर अनुदान देय होगा।
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