Tech News: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम, आधार, वोटर लिस्ट से लेकर डीएल तक… सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएगा काम; पढ़िए खबर

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Tech News: जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 देशभर में 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब से बर्थ सर्टिफिकेट की महत्ता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।

यह सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज में दाखिला (school college admission) ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) के लिए एप्लीकेशन वोटर लिस्ट (voter list) में नाम जुड़वाने आधार रजिस्ट्रेशन शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन के लिए अकेला इस्तेमाल किया जाएगा। नई दिल्ली, एजेंसी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 देशभर में 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब से बर्थ सर्टिफिकेट (birth certificate) की महत्ता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सर्टिफिकेट स्कूल, कॉलेज में दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन के लिए अकेला इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करके इस संबंध में घोषणा की है। संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने संपन्न मॉनसून सत्र (monsoon session) में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया था। इसमें 1969 के अधिनियम में संशोधन की मांग की गई थी।

विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य पंजीकृत जन्म और मृत्यु के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस स्थापित (state-level databases for registered births and deaths) करना है। इस पहल से अन्य डेटाबेस के लिए अपडेट प्रक्रियाओं को बढ़ाने, कुशल और पारदर्शी सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभ वितरण (social benefit delivery) को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

 

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