National News: हरियाणा में हुई नूंह हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान (Firozpur Jhirka Maman Khan) को CJM जोगेंद्र सिंह (CJM Jogendra Singh) की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। विधायक मामन अब नूंह जेल में बंद रहेंगे।
कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 20 मिनट बहस हुई, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। नूंह हिंसा में दर्ज केसों की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (Special Investigation Team) का आरोप है कि कांग्रेस विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं। SIT के अधिकारियों का कहना है कि मामन खान (Maman Khan) ने अपने दर्ज बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इससे जांच पूरी होने में दिक्कतें आ रही हैं। कोर्ट में शिकायत के बाद SIT ने विधायक पर IPC की धारा 180 (कानूनी रूप से आवश्यक होने पर एक लोक सेवक को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना) के तहत मामला दर्ज किया है। MLA के वकील ने कहा- कोई सबूत नहीं मिला, मोनू के बदले बलि का बकरा बनाया कांग्रेस MLA मामन खान (Maman Khan) के वकील ताहिर हुसैन देवला (ahir Hussain Devla ने बताया कि कांग्रेस विधायक की पेशी 137 नंबर FIR में की गई है। पुलिस ने ही ज्यूडिशियल कस्टडी (judicial custody) की डिमांड की थी, जिस पर कोर्ट ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
देवला ने बताया कि पुलिस ने अब तक जो भी तथ्य दिए हैं, उनमें विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट में हमारी ओर से पहले भी यह कहा जा चुका है कि विधायक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। यह पॉलिटिकल मोटिव वाला केस है। मोनू मानेसर केस (Monu Manesar case) को प्रयोग करके कांग्रेस विधायक को बलि का बकरा बनाया गया है। अब वे जमानत के आवेदन के लिए कार्रवाई करेंगे।
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