MP News: रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी माध्यम से नहीं होगा प्रचार; जानिए वजह

By
On:
Follow Us

MP News: निर्वाचन आयोग (Election Commission) के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता (Code of conduct) के प्रभावी समय में रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।

निर्वाचन आयोग (Election Commission) के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता (Code of conduct) के प्रभावी समय में रात 10 से सुबह 6 बजे तक डोर टू डोर कैम्पेन, एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल, लाउडस्पीकर आदि अन्य किसी माध्यम से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी की निजता एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु यह निर्देश दिये हैं। राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों (candidates) को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम (Supreme Court and the Noise Control Act) का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करने निर्दिष्ट किया गया है।

निर्वाचन आयोग (Election Commission) के उम्मीदवारों (candidates) को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम (Supreme Court and the Noise Control Act) का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करने निर्दिष्ट किया गया है।

ये भी पढ़िए –

MP News: जयप्रकाश चिकित्सालय में किया डेंगू के प्रति जागरूक; जानिए

MP News: प्रेक्षक ने रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की देखीं व्यवस्थाएं; जानिए

For Feedback - vindhyaajtak@gmail.com 

कुछ छूट न जाए ....

Leave a Comment

Breaking News