MP News: आरोपी (accused) को 3 माह की समय अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
हरदा 3 नवम्बर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग (District Magistrate Rishi Garg) ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर आरोपी अशोक बेलदार रतिलाल (accused Ashok Beldar Ratilal) बेलदार निवासी ग्राम बैड़ी थाना हंडिया को 3 माह की समय अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में आरोपी हरदा जिले (Harda district) के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
इस अवधि में आरोपी (accused) हरदा जिले (Harda district) के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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