Singrauli Latest News: चुनाव कार्य में लापरवाही करने पर सिंगरौली में सेक्टर अधिकारी निलंबित; जानिए

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Singrauli Latest News (सिंगरौली लेटेस्ट न्यूज़): सिंगरौली जिले (Singrauli District) में चुनाव कार्य (election work) में लापरवाही (Negligence) बरतना एक सेक्टर अधिकारी (sector officer) को महंगा पड़ गया है। क्योंकि सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (Singrauli Collector and District Election Officer) अरूण परमार ने उक्त अधिकारी को निलंबित (suspended) कर दिया है।

निलंबन आदेश (suspension order) के मुताबिक, रिटर्निंग ऑफिसर 79- चितरंगी (Returning Officer 79- Chitrangi) के प्रतिवेदन अनुसार ओम प्रकाश मार्को उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चितरंगी एवं सेक्टर ऑफिसर (sector officer) सेक्टर क्रमांक-2 विधानसभा क्षेत्र 79- चितरंगी प्रेक्षक द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुए। साथ ही वह अपना मोबाईल भी बंद किये थे। जिस कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया और उनके अधीन वाले सेक्टर (sector) की जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो पाई। जबकि यहाँ सिंगरौली जिले (Singrauli District) में चुनावी कार्य को लेकर सभी की जिम्मेदारियां पूर्व से ही तय की जा चुकी हैं।

इस कारण श्री मार्को को सेक्टर ऑफिसर (sector officer) के पदीय कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्ण आचरण पाया गया है। जिससे निर्वाचन कार्य (election work) प्रभावित हुआ और इस पर ही उन्हें सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (Singrauli Collector and District Election Officer) द्वारा निलंबित (suspended) किया गया।

सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (Singrauli Collector and District Election Officer) अरूण परमार के द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन होने से, म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3( प ) (पप) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत् कदाचरण के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत ओम प्रकाश मार्को, उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चितरंगी एवं सेक्टर ऑफिसर (sector officer) सेक्टर क्रमांक- 2 (Sector No. 2) विधानसभा क्षेत्र 79 चितरंगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया किया गया है।

निलंबन (suspension) अवधि में ओम प्रकाश मार्को का मुख्यालय सिंगरौली जिले (Singrauli District) में कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बैढन में रहेगा तथा निलंबन अविधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

 

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