MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) के लिए रीवा (Rewa) में निर्वाचन प्रक्रिया (election process) को प्रदूषित होने से बचाने एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सपन्न (pollution and conducting free, fair and peaceful voting) कराने के उद्देश्य से जिले में धारा-144 (district under Section 144) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
निर्वाचन कार्यक्रम (election programme) के अनुसार जिले के निर्वाचन क्षेत्रों सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, देवतालाब, मनगवां, रीवा एवं गुढ़ में स्वतंत्र निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से यह आवश्यक होता है कि मतदाता परिचय पत्र (voter ID card) किसी अन्य एवं अप्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में न रहे इसलिए जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (Collector and District Magistrate) द्वारा राजस्व सीमा क्षेत्र में 15 नवंबर को शाम 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मतदाता परिचय पत्र (voter ID card) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मतदाता परिचय पत्र (voter ID card) न तो अपने पास रखेगा और न ही किसी स्थान पर इकट्ठा रखेगा। उपायुक्त प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।
मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) का 17 नंवबर को पूरे प्रदेश में एक ही चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी तथा 3 दिसंबर को मतगणना (counting of votes) होगी।
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