अब एक्सप्रेसवे लेन तोड़ने पर भारी जुर्माना, जान लें क्या है नया नियम

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Traffic Lane : अब दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लेन तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यहां ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाह वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए ये फैसला किया है. जिसमें यह सुनिश्चित करेगी कि वाणिज्यिक वाहन निर्दिष्ट लेन का उल्लंघन न करें। पुलिस रात में भी नियमों को लागू करने के लिए विशेष टीमें तैनात करने की योजना बना रही है। जहां यात्री वाहन गति सीमा का पालन करने के लिए मध्य लेन का उपयोग कर सकते हैं।

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा नियमों के व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बायीं लेन पर चलना होगा। पहली दो दाहिनी लेन में गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 500 रुपये और दूसरे अपराध के लिए 1,500 रुपये का जुर्माना लगता है। अब नियम लागू किए जा रहे हैं और खेड़की दौला टोल से सिरहौल सीमा तक लागू होंगे और एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों को कवर करेंगे।

वहीं डीसीपी (यातायात) वीरेंद्र विज ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को नियमों के कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया गया था और ड्राइवरों से कहा गया कि वे एक्सप्रेसवे की पहली दो दाहिनी लेन पर कब्जा न करें। यह लेन आदेश लागू करना केवल यातायात के सुचारू प्रवाह ही नही अन्य मोटर चालकों के लिए जोखिम को कम करने के लिए है। वहीं वाणिज्यिक वाहन, विशेष रूप से भारी वाहन, दाहिनी ओर की लेन पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और अन्य वाहन मालिकों के जीवन के लिए खतरा पैदा होता है। वहीं दाहिनी लेन ओवरटेकिंग के लिए आरक्षित है।

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