Singrauli Breaking: कोहरे को लेकर सिंगरौली पुलिस का अलर्ट; जानिए

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Singrauli Breaking: सिंगरौली जिले (Singrauli District) में पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से कोहरे का क्रम बना हुआ है उससे हादसों (Accident) का खतरा बढ़ गया है इसलिए इसे लेकर अब सिंगरौली पुलिस (Singrauli Police) भी अलर्ट मोड (Alart Mod) पर आ गया है।

दरअसल, वाहन दुुर्घटनाओ (Accident) की रोकथाम नियंत्रण एवं सावधानी के संबंध में सिंगरौली पुलिस (Singrauli Police) अधीक्षक नें जिले के ट्रांसपोर्टरो/सवारी वाहनो एवं स्कूल प्रबंधको की ली बैठक। शुक्रवार को सिंगरौली पुलिस (Singrauli Police) अधीक्षक मो. यूसूफ कुरैशी (Mo. yusuf Qureshi) ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रूस्तमजी कॉन्फ्रेसिंग हॉल में वाहन दुुर्घटनाओ की रोकथाम नियंत्रण एवं सावधानी के संबंध में जिले के ट्रांसपोर्टरो की बैठक आयोजित की।

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उक्त बैठक में विक्रम सिंह राठौर सिंगरौली परिवहन (Singrauli) अधिकारी, पी.एस. परस्ते नगर पुलिस अधीक्षक विन्ध्यनगर, निरीक्षक आर.पी. मिश्रा थाना प्रभारी यातायात जिला सिंगरौली (Singrauli) उपस्थित रहे। साथ ही बैठक में स्कूल प्रबंधक, व्यवसायिक बडे वाहन मालिको, ट्रक/टेक्सी/डम्फर इत्यादि मालिको के साथ बैठक आयोजित कर विस्तृत चर्चा की गई एवं बैठक के दौरान निम्न निर्देश दिये गये। 

कोहरे के अलर्ट में दिए गए ये निर्देश-

01. सभी प्रकार के भारी वाहनो के परमिट, फिटनेस, प्रदूषण, बीमा इत्यादि प्रमाण पत्र अपडेट एवं वाहन साथ में उपलब्ध रखे। बिना उक्त दस्तावेजो के कोई भी वाहन नेशनल (National) एवं हाईवे (Highway) सहित किसी भी मार्ग पर संचालित नही किये जाये। साथ ही वाहनो के परिमिट के अनुसार उन्ही मार्गो पर उनका संचालन हो अन्यथा नही। 

02. भारी वाहनो में वाहन चालक एवं परिचालक के लाईसेंस साथ में हो तथा वाहन चालक/परिचालक इत्यादि वाहन के साथ उपलब्ध कर्मचारी नशे की हालत में बिल्कुन न हो। सभी वाहन चालको/परिचालको व अन्य कर्मचारियो के चरित्र सत्यापन सुनिश्चित कराये साथ ही चालक/परिचालको का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी समय-समय पर सुनिश्चित किया जाये। 

03. सभी प्रकार के भारी एवं माल वाहक वाहनों में निर्धारित सीमा से अधिक माल का भराव न हो एवं संबंधित माल के वजन एवं बिल्टी इत्यादि दस्तावेज साथ में उपलब्ध हो।  

04. व्यवसायिक कार्यो के लिये संचालित बसो में भी उक्त कार्यवाही के साथ-साथ क्षमता से अधिक सवारियॉ न हो यह सुनिश्चित करे तथा बसे निर्धारित परिमिट के अनुसार ही संचालित हो। बस के चालक/परिचालको का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी समय-समय पर सुनिश्चित किया जाये। 

05. व्यवसायिक प्रबंधन/प्रतिष्ठान जिनके निजि वाहन संचालित है, वह यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारियो के वाहन में भी क्षमता से अधिक सवारी न हो आपतकालीन खिडकी हो, वाहन फिटनेस, बीमा, परिमिट, प्रदूषण इत्यादि समस्त दस्तावेज हो। वाहन चालक/परिचालक नशे की हालत में न हो तथा उनके चरित्र सत्यापन हो, दरवाजा, खिडकी दुरूस्त हो। यातायात नियमो का सत् प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो। 

06. स्कूल/कॉलेजो के संचालित वाहन- बस, ऑटो इत्यादि अन्य वाहन संचालित है, वह यह सुनिश्चित करे कि स्कूल/कॉलेज के बच्चो को क्षमता से अधिक न बैठाया जाये। बच्चो को स्कूल से घर तक पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया जाये, रास्ते में कही भी अन्यत्र न छोडा जाये, घर में किसी परिजन को सुपूद कर ही वापस लौटे। छोटे बच्चो के द्वारा चलते वाहनो मे अपने हाथ-पैर या अन्य सामान बाहर निकाल लेते है, जिन्हे रोका जाये। इस हेतु वाहनो में जॉलियॉ बन्द वाहन हो ताकि छोटे बच्चो के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, वाहन की स्पीड नियंत्रित रहे। साथ ही वाहन फिटनेस, बीमा, परिमिट, प्रदूषण इत्यादि समस्त दस्तावेज हो। वाहन चालक/परिचालक नशे की हालत में न हो तथा उनके चरित्र सत्यापन हो, दरवाजा, खिडकी दुरूस्त हो। यातायात नियमो का सत् प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो। 

07. प्रत्येक प्रकार के वाहन में फास्टेड किट बॉक्स तथा आग बुझाने का यंत्र उपलब्ध रखे। 

08. स्कूल/कॉलेज के वाहनो में जिन बच्चो के बैठाया जाता है उनकी लिस्ट परिचालक के पास उपलब्ध हो। 

09. पुल और घाटी में वाहनो को अत्यन्त सावधानी से चलाये। 

10. संस्थान में लगाये गये वाहनो का समय-समय पर संस्थान समिति के द्वारा मकैनिकल जॉच कराई जाकर फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर वाहन के सामने पारदर्शी रूप से चस्पा किया जाये। 

11. वाहनों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे अनिवार्य रूप से लगवाये जाये ।

12. स्कूल/कॉलेज के छात्र/छात्राओं को लाने ले जाने के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनो में क्षमता से अधिक ना बैठाया जाये। इस हेतु संस्थान का जिम्मेदार सदस्य को प्रतिदिन चेक किये जाने हेतु नियुक्त किया जाये। 

13. प्रत्येक वाहन में जिन छात्रो का परिवहन किया जाता है उनकी पूर्ण जानकारी चालक/परिचालक के पास उपलब्ध हो तथा बच्चो के परिजनो का सम्पर्क नंबंर पता सहित हो। यह सुनिश्चित किया जावे। 

14. शैक्षणिक संस्थानो के वाहनो में जी.पी.एस. सिस्टम अनिवार्य रूप से लगा हो तथा उसकी मॉनीटरिंग संस्थान में हो यह सुनिश्चित किया जावे। 

15. प्रतिदिन चालक/परिचालक का स्वास्थ्य एवं नशे की जॉच सुनिश्चित कर लिया जाये।  

16. वाहन के नंबर प्लेट साफ व सही लिखवाएं साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि लेटर कलात्मक या चमकीली धातु के ना हों।

17. कोई चालक ड्रिंकिंग ड्राईव करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध शख्त वैधानिक कार्यवाही कराई जाकर उसका लायसेंस निरस्त काराया जायेगा तथा संबंधित वाहन संचालक के विरूद्ध भी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जायेगी। 

18. नियमो का पालन न करने वाले वाहन चालको के साथ वाहन के संचालको के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 

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