Cil Breaking News: मेडिकल अनफिट की मांग को लेकर Cil में होगा हल्लाबोल; जानिए कब से

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Cil Breaking News: कोल इंडिया (Coal India) के कोलकाता (Kolkata) स्थित मुख्यालय में मेडिकल अनफिट (medically unfit) की मांग को लेकर जल्द ही कोल कर्मियों (coal workers) के आश्रितजनों के द्वारा धरना (Strike) दिया जाएगा।

मेडिकल अनफिट (medically unfitt) की मांग को दिए जाने वाले इस धरने (Strike) में देशभर से कोल इंडिया (Coal India) की सहयोगी कंपनियों से शारीरिक रूप से अक्षम कोल कर्मियों (physically disabled coal workers) के परिजन शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक, धरने (Strike) की प्रारंभिक तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। धरना (Strike) देने वालों ने बताया है कि देशभर से पीड़ित जन इस धरने (Strike) में शामिल होंगे। इस धरने (Strike) के संबंध में इस सभी ने पिछले दिनों को कोल इंडिया (Coal India) को ज्ञापन देकर सूचित भी कर दिया था।

शारीरिक रूप से अक्षम कोल कर्मियों (physically disabled coal workers) के परिजनो द्वारा कोलकाता (Kolkata) स्थित कोल इंडिया के मुख्यालय (Coal India Headquarters) के समक्ष मेडिकल अनफिट (medically unfit) की मांग को लेकर आगामी 2 फरवरी से धरना (Strike) देने की तैयारी है।

बता दें कि एक्सीडेंट या बीमारियों आदि के कारण जो कोल कर्मी शारीरिक रूप से अक्षम (coal worker physically disabled) हो चुके हैं उनके लिए कोल इंडिया (Coal India) के एनसीडब्ल्यूए (NCWA) के नियम के तहत मेडिकल बोर्ड बैठकर बोर्ड को उनका परीक्षण करने का नियम है। जिससे मेडिकली अनफिट या फिट (medically unfit or fit) तय होने पर आगे की कार्यवाही हो सके। लेकिन बताया जाता है दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोल इंडिया (Coal India) स्तर से इस प्रक्रिया को मौखिक रूप से बंद रखा गया है और इस वजह से देशभर में सैकड़ों ऐसे कोल कर्मी (coal worker) व उनके पीछे पूरा परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं, इसी से परेशान होकर अब ये देशभर के पीडितजन कोल इंडिया मुख्यालय (Coal India Headquarters) में धरना (Strike) देने की तैयारी में हैं।

मेडिकल अनफिट (Medical Unfit) से जुड़ी ये जानकारी भी जानिए

ये भी बताया जा रहा है कि कोल इंडिया (Coal India) के एनसीडब्ल्यूए (NCWA) के नियम मेडिकल अनफिट/9.4.0 (Medical Unfit/9.4.0) के सम्बंध में फैसला लेने का अधिकार जेबीसीसीआई (JBCCI) को है और उसी ने ये नियम भी बनाया है। सकत ही जेबीसीसीआई (JBCCI) के द्वारा अभी तक मेडिकल अनफिट/9.4.0 (Medical Unfit/9.4.0) को बंद भी नहीं किया गया है इसके बाद भी मेडिकल अनफिट/9.4.0 (Medical Unfit/9.4.0) को ऐसे मौखिक रूप से बंद करना जेबीसीसीआई (JBCCI) की विश्वसनियता के लिए अच्छे संकेत नहीं। क्योंकि जेबीसीसीआई (JBCCI) देशभर के कोल कर्मियों (coal worker) से जुड़े मसलों पर फैसला लेने वाली सरकार से जुड़ी बॉडी है।

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