Singrauli Breaking: सिंगरौली जिले में पटाखा निर्माण व बिक्री करने वालों पर हुई कार्यवाही; जानिए

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Singrauli Breaking: सिंगरौली जिले (Singrauli District) में पटाखा निर्माण या बिक्री (firecracker manufacturing or sale) करने वालों पर कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी अरुण परमार ने कार्यवाही की है।

जानकारी के अनुसार, सिंगरौली जिले (Singrauli District) में वैढ़न से लेकर बरगवां, देवसर, सरई, माडा क्षेत्रों में पटाखो का निर्माण और बिक्री करने वालों की जांच कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर की गई। जिसमें सामने आई स्थितियों के बाद कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी ने इन सभी पटाखा निर्माण व बिक्री करने वालों के लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया है।

जानिए, सिंगरौली जिले (Singrauli District) में कहा किस पटाखा निर्माण या बिक्री करने वाले का लाइसेंस निरस्त?

  •  सरई तहसील अंतर्गत में अजीम बक्श पिता निसार के नाम से जारी लाइसेंस के आवेदक अजीम की मृत्यु पश्चात वर्ष 2018 के बाद लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ। इसलिए लाइसेंस निरस्त।
  • सरई तहसील अंतर्गत आवेदक लायसेंसी चन्द्रशेखर गुप्ता पिता महादेव गुप्ता द्वारा वर्ष 2019 के बाद आतिशबाजी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया और तब से पटाखा दुकान भी बंद है।इसलिए नियमों के उल्लंघन पर पटाखा लाइसेंस निरस्त किया गया।
  • बरगवां तहसील अंतर्गत बरगवां बाजार में आतिशबाजी/पटाखा विक्रय हेतु स्वीकृत अनुज्ञप्ति कमांक 18/Explo./1985 (लायसेंसी अब्दुल अहद पिता अब्दुल समद, निवासी तालाब रोड वैदन, थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली) एवं 02/Explo./1995 (लायसेंसी अब्दुल रहीम पिता मौला बक्श, निवासी बरगवां, मूल निवासी छवारी, थाना मझौली, जिला सीधी) को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।
  • माड़ा अंतर्गत ग्राम माड़ा एवं रजमिलान में आतिशवाजी/ पटाखा विकय हेतु स्वीकृत अनुज्ञप्ति कमांक 01/ RDM/2003 (लायसेंसी मो०रियाज पिता मोह०समी, निवासी ग्राम माड़ा, जिला सिंगरौली) एवं 91/RDM/1990 ( लायसेंसी अब्दुल व पिता अब्दुल समद, निवासी ग्राम वैदन, थाना वैदन, जिला सिंगरौली पटाखा दुकान रजमिलान) को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।
  •  विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 के तहत आवेदक लायसेंसी मोहम्मद जलील पिता मैनुद्दीन, निवासी रामलीला मैदान के पीछे, याना कोतवाली वैढ़न, तहसील सिंगरौली नगर, जिला सिंगरौली की आतिशबाजी/ पटाखा निर्माण अनुज्ञप्ति कमांक 02/Explo./1998 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

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