Singrauli court order: 8 आरोपियों को 7-7 वर्ष की कठोर कैद व अर्थदंड की सजा; जानिए

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Singrauli court order: सिंगरौली जिले (Singrauli District) में करीब 12 वर्ष पूर्व एक जमीनी विवाद में बलवा व हमले के 8 आरोपियों को अपर सत्र न्यायालय वैढ़न (Additional Sessions Court Waidhan) ने 7-7 वर्ष की कठोर कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दरअसल, सिंगरौली जिले (Singrauli District) के वैढ़न थाना क्षेत्र (Waidhan police station area) के इस करीब 12 वर्ष पहले हुआ ये प्रकरण जमीन के विवाद (land disputes) का था। मामले में विभिन्न साक्ष्यों और घायलों के कथन एवं चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर 8 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश आत्माराम टांक के न्यायालय (Court of Additional Sessions Judge Atmaram Tank) ने 8 अभियुक्तों अश्वनी कुमार उर्फ छोटे, राम सजीवन शाहू, विजय बैस, सालिक राम बैस, रावेन्द्र कुमार पनिका, कौशल पनिका, गोपाल दास बैस, महेन्द्र कुमार पनिका निवासी ग्राम हिर्रवाह थाना वैढ़न को भादंवि की धारा 329/149 (2 काउंट) के अन्तर्गत 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास सहित प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपया अर्थदंड अधिरोपित किये जाने की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय (Court) ने इस मामले के सभी 8 अभियुक्तों को 327/149 (5 काउंट) के तहत भी 4 वर्ष के सश्रम कारावास सहित प्रत्येक पर 500 रुपये अर्थदंड अधिरोपित किये जाने की सजा मुकर्रर की है।

इसी तरह अपर सत्र न्यायालय वैढ़न (Additional Sessions Court Waidhan) ने अभियुक्तों को भादंवि की धारा 506 भाग 2/149 तथा भादंवि की धारा 148 के अधीन भी क्रमश: 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा का दंडादेश पारित किया है।

जानकारी के मुताबिक, वैढ़न थाना क्षेत्र (Waidhan police station area) के हिर्रवाह ग्राम में 5 जुलाई 2012 के समय का ये जमीनी विवाद (land disputes) का प्रकरण है। उस दिन सुबह आरोपियों के द्वारा लाठी, फावड़ा से फरियादियों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। न्यायालय (Court) में अभियोजन की ओर से मामले में अभियोजन अधिकारी बीएम शाह ने तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय से इस गंभीर मामले के आरोपियों को कठोर सजा दिये जाने की मांग की थी।

पुलिस की ने क्या किया?

सूचना पर वैढ़न पुलिस (Waidhan police) ने घटना दिनांक को स्थल पहुंच तत्परता से कार्यवाही करते हुए एक ओर जहां घायलों को उपचारार्थ जिला अस्पताल भेंज दिया था। वहीं घटना स्थल पर मौजूद लोगों के कथन दर्ज कर आरोपियों को भी दबोच लिया था। थाने लाकर आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर मय चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया था। अभियोजन के अनुसार फरियादियों ने पुलिस (police) को मामले के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गांव की आराजी नं. 1554, 1556 उन लोगों की पहले से थी। जिसका सीमांकन कराया गया, जो फरियादियों के पट्टे में फंस गई थी। आरोपियों ने इस पर आपत्ति राजस्व न्यायालय में की थी।

यूं हुआ था खूनी संघर्ष

तहसीलदार के न्यायालय द्वारा आरोपियों की आपत्ति को तथ्यहीन करार देते हुए खारिज कर दी गई थी। घटना दिनांक को जब फरियादी जमीन जोतने गए तो आरोपी अश्वनी वगैरह वहां आ धमके और उन लोगों ने कहाकि 40 हजार रुपया इस जमीन के लिए खर्च हुआ है। उतने रूपये दे दो वर्ना जान से मार डालेंगे। आरोपियों ने लाठी व फावड़ा तथा टांगी ले रखी थी, गाली-गलौज करते हुए आरोपियों ने अचानक हमला बोल दिया। आरोपियों के हमले में देवदत्त, हरिशचन्द्र को गंभीर चोटें आयीं थी, जबकि बीच-बचाव के लिए आये राजू व दिनेश तथा रामनारायण को भी आरोपियों ने बुरी तरह मारा-पीटा था। घायलों को जिला अस्पताल तथा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

 

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