Big News: मणिपुर पुलिस कमांडोज (Manipur Police Commandos) के हथियार सरेंडर (surrender of weapons) करने के बाद राज्य में हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act) को केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इन जगहों पर सुरक्षाबल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। जिन 19 थाना क्षेत्रों को AFSPA से अलग रखा गया है, उनमें इंफाल, लेंफेल, सिटी, सिंग्जमेई, सेकमई, लामसांग, पत्सोई, वांगोई, पोरोमपट, हेंगेंग, लामलाई, इरिलबुंग, लेमखोंग, थोबुल, बिष्णुपुर, नांबोल, मोइरोंग, काकचिंग और जिरिबम शामिल हैं।
इंफाल वैली और आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों में हालात बिगड़े हैं। ये इलाके उन 19 थाना क्षेत्रों में आते हैं, जहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (Armed Forces Special Powers Act) लागू नहीं है। बाकी पहाड़ी जिलों में यह कानून लागू है। इससे सुरक्षा बलों को सीधे कार्रवाई का हक मिल जाता है।
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