MP News: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) में नाबालिग (minor) के साथ बलात्कार (case of rape) का एक मामले सामने आया है।
सतना में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी पप्पू बेलदार निवासी बाबूपुर सोहावल (Sohawal police station) थाना सिविल लाइन सतना को आईपीसी की धारा 376 और 452 का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी पप्पू बेलदार को 10 साल के कारावास और 12 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया है।
नाबालिग (minor) के साथ बलात्कार (case of rape) के एक मामले में सतना की विशेष अदालत ने आरोपी को 10 साल की कैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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