MP News: भारत निर्वाचन आयोग (Lok Sabha general elections) द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन (Election Commission of India) की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है।
रायसेन के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे (District Election Officer Arvind Dubey) ने लोकसभा आम निर्वाचन-2024 (Lok Sabha General Election-2024) को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण तथा शांति व्यवस्था के हित में मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 (Madhya Pradesh Noise Control Act 1985) की धारा 18 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना सम्पूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
बिना अनुमति के लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण, प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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