mp nursing students: मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में नर्सिंग स्टूडेंट्स (nursing students) को हाईकोर्ट (High Court) ने बड़ी राहत भरी खबर है।
दरअसल, हाईकोर्ट (High Court) ने सीबीआई जांच में अपात्र और तय मापदंड पर खरे नहीं उतरे कॉलेजों के स्टूडेंट्स को भी परीक्षा देने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट (High Court) के इस फैसले से प्रदेश के करीब 45 हजार नर्सिंग स्टूडेंट्स (nursing students) परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके पहले हाईकोर्ट (High Court) के निर्देश पर पात्र नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षा के टाइम टेबल जारी किए गए थे।
जिसके बाद हाईकोर्ट (High Court) से अपात्र और नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स (Nursing college students) ने भी परीक्षा में राहत देने की मांग की थी और ये मांग पूरी होने पर नर्सिंग स्टूडेंट्स (Nursing students) में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
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