Lok Sabha elections 2024: लोकसभा निर्वाचन 2024 (Lok Sabha elections 2024) के दौरान मतदान के दिन (day of voting) कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश (holiday) मिलेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य (Budhesh Kumar Vaidya) ने एक आदेश जारी कर जिले में संस्थाओं के लिए सात मई को सवैतनिक अवकाश (holiday) घोषित किया हैै। आदेश के मुताबिक किसी कारोबार , व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान का हकदार है, उक्त अवकाश के कारण उसकी मजदूरी में कटौत्री नही की जाएगी। उपरोक्त आदेश के मुताबिक दैनिक वेतन, आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान दिवस पर एक अवकाश तथा मजदूरी की पात्रता होगी।
लोकसभा निर्वाचन 2024 (Lok Sabha elections 2024) के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सात मई अर्थात मतदान के दिन (day of voting) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार सवैतनिक अवकाश (holiday) घोषित किया है।
ये भी पढिए-