MP Police: MP Police के राज्य सायबर पुलिस (State Cyber Police of Madhya Pradesh) ने चाईल्ड पोर्नोग्राफी (child pornography) को लेकर एडवाइजरी जारी की है।
एडवाइजरी में MP Police के राज्य सायबर पुलिस (State Cyber Police of Madhya Pradesh) ने कहा है कि वर्तमान डिजीटल परिवेश में जब हम Whatsapp, Telegram, Instagram और Facebook जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सक्रिय रहते हैं एवं कई ग्रुपों में भी हमें परिचितों व अंजान व्यक्तियों द्वारा जोड़ लिया जाता है, इन ग्रुपों में विभिन्न तरह की पोस्ट, तस्वीरें तथा Videos देखने मिलते हैं। ऐसी Video या चलचित्र सामग्री, जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लैंगिक प्रदर्शन करते हुये या इस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त दिखाया जाता है, उसको चाईल्ड पोर्नोग्राफी (child pornography) कहा जाता है।
यदि आप चाईल्ड पोर्नोग्राफी (child pornography) तैयार, संग्रहित, प्राप्त, डाउनलोड, आदान-प्रदान, वितरित अथवा ब्राउज/सर्च करेंगे या बढ़ावा देंगे तो आईटी एक्ट की धारा- 67बी, आईपीसी की धारा 354 सी तथा पोक्सो की धारा 11/12 के तहत अपराधी बन जाएंगे।
सरकार निरंतर ऐसी गतिविधियों पर नजर रखती है तथा भारत में संचालित होने वाली सभी इंटर्मीडियरीज जैसे- Whatsapp, Telegram, Instagram, Google और Facebook इत्यादि द्वारा ऐसे विभिन्न प्रोफाइलों की जानकारी जो किसी भी तरह से चाईल्ड पोर्नोग्राफी (child pornography) तैयार, संग्रहित, प्राप्त, डाउनलोड, आदान-प्रदान, वितरित अथवा ब्राउज/सर्च भी करते हैं अथवा किसी को भेजते हैं, को एकत्रित कर Police के साथ साझा करती है। इस तरह की शिकायतों पर मध्यप्रदेश की राज्य सायबर पुलिस (State Cyber Police of Madhya Pradesh) द्वारा कार्यवाही की जाती है।
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