Singrauli News: सिंगरौली जिले में 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से कब तक बंद रहेगी मदिरा की दुकाने; जानिए

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Singrauli News: मतदान एवं मतगणना दिवस को सिंगरौली (Singrauli) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (Collector and District Magistrate) ने शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है।

लोकसभा (Lok Sabha) सामान्य निर्वाचन हेतु सीधी संसदीय क्षेत्र में मतदान 19 अप्रैल को होगा। सिंगरौली (Singrauli) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (Collector and District Magistrate) चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1915 की धारा 135-ग अंतर्गत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोकसभा निर्वाचन 2024 मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 के लिए मतदान समाप्त होने के नियत समय शाम 6 बजे के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 17 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 4 जून 2024 को सम्पूर्ण सिंगरौली जिले (Singrauli District) में स्थित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने तथा एफएल-2 एफएल-3, होटल, बार, वाइन शाप एवं देशी मदिरा भंण्डारागार बंद रखने के निर्देश जारी किये गये है।

सिंगरौली (Singrauli) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (Collector and District Magistrate) के द्वारा जारी निर्देश के तहत उक्त दिवसो पर मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

सिंगरौली जिले (Singrauli District) में शुष्क दिवस (Dry Day) पर मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण आदि न हो सके इसके साथ ही आस पास के क्षेत्रो से मदिरा की तस्करी न हो सके इसके लिए आबकारी एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है।

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