National News: बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद (patanjali ayurved) और दिव्य फार्मेसी (Divya Pharmacy) के लगभग 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने सस्पेंड कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार की शाम इसे लेकर हलफनामा दायर किया गया है। जिला ड्रग इंस्पेक्टर ने 16 अप्रैल को रामदेव, बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी (Divya Pharmacy) और पतंजलि आयुर्वेद (patanjali ayurved) के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दी गई है। दरअसल, कोर्ट ने आयुष मंत्रालय और राज्य लाइसेंसिंग अथाॅरिटी से जवाब मांगा था।
उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद (patanjali ayurved) और दिव्य फार्मेसी (Divya Pharmacy) के खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट (Drug and Magic Remedies Act) के तहत क्या कार्रवाई की है।
दरअसल, उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) की लाइसेंस ऑथोरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी कर दिया। इस आदेश में कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद (patanjali ayurved) के प्रोडक्ट्स के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है।
दिव्य फार्मेसी (Divya Pharmacy) पतंजलि प्रोडक्ट्स (patanjali products) की मैन्युफैक्चरिंग करती है। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की इस फर्म की खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 14 दवाओं के उत्पादन को रोकने का निर्देश दिया है। आदेश को सभी जिला ड्रग इंस्पेक्टर को भी भेजा गया है।












