Singrauli News: मोटर दुर्घटना मे मृतक के आश्रितों को एक करोड़ से अधिक राशि का अवार्ड पारित; जानिए 

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Singrauli News: सिंगरौली जिला (Singrauli) एवं सत्र न्यायालय बैढ़न (Waidhan) जिला सिंगरौली में शुक्रवार को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य रमानन्द चंद ने एक क्लैम प्रकरण मे 1 करोड़ से अधिक राशि का मृतक के आश्रितों के पक्ष मे अवार्ड पारित किया।

बता दें आवेदक की और से अधिवक्ता तेजिंदर सिंह (Tejinder Singh) तथा अधिवक्ता हरमीत सिंह ने बताया कि प्रकरण को उनके द्वारा मजबूती से माननीय अधिकरण मे रखा गया जिसके बाद उक्त प्रकरण मे 1 करोड़ 6 लाख 48 हज़ार 166 रुपए का क्षतिपूर्ति राशि मय व्याज आवेदकगण को देने का अवार्ड अधिकरण ने दिया है। घटना से संबन्धित तथ्यो का अवलोकन माननीय अधिकरण को कराया गया था । जिसके बाद उक्त अवार्ड राशि आश्रितों को अधिकरण द्वारा दिये जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकरण मे आवेदकगण की ओर से अधिवक्तागण ने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत किया था | जिससे अधिक से अधिक एवं उचित क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण को दिलाया जाए। जिसके बाद यह क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड हो सका। मृतक परिवार के आश्रितों ने कहा की युवा अधिवक्ता तेजिंदर सिंह (Tejinder Singh) तथा हरमीत सिंह (Harmeet Singh) द्वारा पूरे प्रकरण की पैरवी कड़ी मेहनत से किया गया है।

आवेदक अधिवक्ता तेजिंदर सिंह (Tejinder Singh) तथा हरमीत सिंह ने बताया कि उनके द्वारा कई मोटर क्लैम प्रकरण मे आवेदक के पक्ष से पैरवी की जाकर क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया गया है।

उन्होने कहा की आवेदक को उचित मुआवजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है जिस कारण प्रकरण को उनके द्वारा मजबूती से माननीय अधिकरण मे पक्ष रखा जा रहा था। प्रकरण से संबंधित साक्ष्य माननीय अधिकरण में पेश किया गया। जिसके परिणाम है कि आवेदकगण को यह क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड हुआ है। इस प्रकरण मे आवेदकगण की ओर से युवा अधिवक्ता हरमीत सिंह ने महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर तर्क प्रस्तुत किया था। साथ ही माननीय अधिकरण से निवेदन किया था कि इस प्रकरण में अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण को दिलाया जाए। घटना से जुड़े सभी संबन्धित तथ्यो का अवलोकन माननीय अधिकरण को कराया गया था । यह अवार्ड राशि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जिला सिंगरौली (Singrauli) का इस वर्ष का सवार्धिक अवार्ड बताया जा रहा है ।

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मृतक बाबूलाल के मृत्यु के बाद उनके आश्रितों द्वारा यह प्रकरण माननीय मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण बैढ़न जिला सिंगरौली (Singrauli) मे अधिवक्ता तेजिंदर सिंह तथा हरमीत सिंह द्वारा प्रस्तुत कराया था। एक्सिडेंट बस के चालक द्वारा काफी तेज़ी और लापरवाही से आकर बस को चलाते हुए रोंग साइड आकर मृतक बाबूलाल की मोटरसाइकल मे टक्कर मार से हुआ था | जिससे बाबूलाल को काफी गंभीर चोट आई। जिससे लगी चोटों से उनकी मृत्यु हो गयी। जिसके बाद अधिकरण द्वारा घटना प्रमाणित पाने पर यह प्रकरण मे अवार्ड पारित किया है।

 

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