MP News: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) नगरपालिका अधिनियम के तहत अवैध कालोनियों में शामिल भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम (Madhya Pradesh Municipality Act), 1961 की धारा 339-क से 339-छ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 के भाग-3 नियम-22 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन पाये जाने से अवैध कालोनी निर्मित करने वाले संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करते हुये जवाब चाहा गया है कि उनके उक्त कृत्य के लिये भूमि को शासन के अधिकार में लेते हुये मध्यप्रदेश नगरपालिका (Madhya Pradesh Municipality) (कालोनी विकास) नियम, 2021 एवं नवीन संशोधन नियम 23 एवं 24 एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग में विहित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही क्यों न की जाये।
कलेक्टर तरुण भटनागर (Collector Tarun Bhatnagar) ने आदेश जारी कहा है कि अवैध कालोनियों की जांच हेतु गठित जांच दल बैठाया गया।
जारी आदेश में कहा गया है कि अभी तक नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत ग्राम भुईबांध के खसरा क्र. 349, नरसरहा के खसरा क्र. 24/1, मतनी के खसरा क्र. 26/2, शहडोल के खसरा क्र. 289, 290 एवं 291, ग्राम सौखी के खसरा क्रमांक 120 एवं ग्राम सोहागपुर के खसरा क्र. 300, 1108, 1109, 1110, 1476, 298, 299 पर नलिनी सिंह, सुनील खरे, जया खरे, रतिया काछी, राजा सराफ, अनीश कुमार गुप्ता, इकबाल अहमद, विजय बहादुर सिंह, अजय बहादुर सिंह, अनिल बहादुर सिंह, बिन्दुराम तिवारी, सुनीता तिवारी, प्रभा मिश्रा एवं प्रमोद कुमार तिवारी के व्दारा अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है। भूमि में अवैधानिक तरीके से कालोनी का निर्माण होने से मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 एवं नवीन संशोधन नियम-23 एवं 24 एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग के तहत कार्यवाही / दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, जिसके परिपेक्ष्य में संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया है। साथ ही प्रकरण के अंतिम निराकरण अथवा आगामी आदेश पर्यंत प्रभावित भूमियों के समस्त बटांकनों के क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है तथा जिला पंजीयक को निर्देश जारी किये गये हैं कि उक्त भूमियों के पंजीयन के पूर्व विक्रेता एवं क्रेता से संबंधित नगरपालिका परिषद / नगर परिषद से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करें। समस्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को उनके अधिकार क्षेत्रांतर्गत अवैध कालोनाइजरों की जांच कर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि उनके क्षेत्रांतर्गत यदि अवैध कालोनी निर्मित हो रही है, तो जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन सक्षम अधिकरी के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करें। शासन व्दारा अवैध कालोनी निर्माण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं, जिसके निमित्त समय-समय पर नियम / अधिनियम तथा शासन निर्देश जारी किये गये हैं। अवैध कालोनी के संबंध में सतत निगरानी रखी जा रही है। किसी भी व्यक्ति के व्दारा अवैध कालोनी का निर्माण किये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। आम जन को भी इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है कि भूखण्ड क्रय करने के पूर्व यह जांच कर लें कि उक्त भूखण्ड किसी अवैध कालोनी का हिस्सा तो नहीं है, ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता से बचा जा सके।
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