Singrauli visthapan news: सिंगरौली जिले के मोरवा में मकानों की नापजोख में हर मकान का एनसीएल क्या रेट दे रहा है? अगर आप इस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं तो आपके इस सवाल का जवाब एनसीएल के द्वारा मोरवा के दोनों विस्थापन मंच सिंगरौली विस्थापन मंच और सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के अध्यक्षों को जारी पत्र में है।
दरअसल, सिंगरौली जिले में मोरवा विस्थापन के लिए चल रही नापजोख में आये दिन जो रूकावटे आ रही हैं उसे लेकर एनसीएल प्रबंधन ने उठ रही मांगों पर नियमों का हवाला देते हुए रेट बताए हैं। सिंगरौली विस्थापन मंच और सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के अध्यक्षों को जारी किए गये पत्रों में एनसीएल प्रबंधन ने तीन तरह के मकानों के रेट जारी किये हैं। इनमें 9000, 11235 और 12000 रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पक्के मकानों को जो स्थायी रूप से बने हुए हैं, उन्हें तीन वर्ग में ऊंचाई के हिसाब से बांटा गया है। अन्य तरह के मकानों को उनकी किस्म और निर्माण में उपयोग की गई सामग्री के आधार पर कच्चा भवन खपरैल, बाउंड्रीवॉल मिट्टी की जोड़ाई, झोपड़ी बिना दीवाल की और कच्चा मकान खपरैल वालों को दो ग्रेड में विभाजित कर दरों का निर्धारण किया है।
मकानों की श्रेणी के मुताबिक आधार बनाते हुए लोक निर्माण विभाग के एसओआर को बेस मानकर पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री द्वारा भेजे गये रेट को मोरवा विस्थापन में मानक माना गया है।
एनसीएल मुख्यालय से महाप्रबंधक खनन भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा दोनों मंचों को जारी किए गये पत्रों में ये भी कहा गया है कि एनसीएल केन्द्र एवं राज्य शासन के सभी नियमों का पालन करने को वचनबद्ध है। भूमि एवं परिसंपत्तियों का रेट निर्धारण एनसीएल की एक समिति द्वारा किया जाता है। जिसमें एलएआरआर एक्ट-2013 के प्रावधानों सेक्शन 26 एवं 29 के अनुसार सेक्शन 4(1) की तिथि से बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसके उपरांत सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात बाजार मूल्यों पर आधारित मुआवजे की गणना की जाती है। उक्त अधिग्रहण के लिए रेट निर्धारण समिति का गठन किया जा चुका है। रेट निर्धारण समिति की बैठक में भूमि एवं परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य जो कि सीबी एक्ट के सेक्शन 4 (1) जो कि 9 सितंबर 2020 की तिथि के अनुसार दिया जायेगा।
भूमि व परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कैसे?
जारी पत्र में एनसीएल मुख्यालय ने ये भी कहा है कि भूमि का मूल्य कलेक्टर गाइड लाइन्स 2020-21 के अनुसार देय होगा। परिसंपत्तियों पर रेट पीडब्ल्यूडी 2020-21 के अनुसार दिया जायेगा और वृक्षों व अन्य पर संबंधित विभाग कृषि, उद्यानिकी, वन विभाग के द्वारा सिंगरौली जिले के प्रेषित मूल्य के अनुसार दिया जायेगा। जिसका कि उल्लेख विभिन्न विभागों के द्वारा दिए गये रेट के अनुसार किया जायेगा।
परिसंपत्तियों की दरें भी उपलब्ध कराईं
अर्जित की गई भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों की दरों की सूची पीडब्ल्यूडी के द्वारा संलग्न कर एनसीएल प्रबंधन को भेजी है। उस सूची में जयंत और दुधिचुआ परियोजना विस्तार के लिए पंजरेह, मेढ़ौली, चटका, झिंगुरदह, चूरीदह की अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के प्रतिकर निर्धारण हेतु वर्ष 2020-21 की स्थिति में भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों की दर उपलब्ध करायी गयी है।
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