माइनिंग की मेहरबानी से चारागाह की जमीन पर खुलेआम चल रहा क्रेशर प्लांट!

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Singrauli News: जिस जमीन को चारागाह के रूप में उपयोग करने के लिए प्रशासन ने ग्रामीणों को दिया था, उस भूमि पर क्रेशर प्लांट संचालित किया जा रहा है। ये मामला है SINGRAULI जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गडेरिया का। इस गांव के ग्रामीणों ने चारागाह की जमीन पर संचालित हो रहे क्रेशर प्लांट को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अभी तक मामले में ग्रामीणों के लिए कोई हितकारी स्थिति सामने नहीं आ सकी है।

ग्रामीणों ने अपने शिकायती पत्र में चारागाह की जमीन पर इस क्रेशर प्लांट के संचालन के साथ-साथ ये भी शिकायत की है, इस प्लांट के कारण क्षेत्र की आबोहवा भी दूषित हो रही है और इस के्रशर प्लांट के लिए पत्थर का उत्खनन करने के लिए जो जगह आवंटित की गई है, वहां से निकलने वाले पत्थरों के कारण भी ग्रामीणों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इस मामले में माइनिंग विभाग के जिम्मेदारों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं, ग्रामीणों द्वारा हालही में और पहले भी इस संबंध में की गई शिकायत में जांच कराकर उचित कार्यवाही की मांग की गई है।

एक नजर शिकायत के कुछ बिन्दुओं पर

  • ग्राम गडेरिया में भूमि आरजी नंबर 80 को पूर्व से राजस्व रिकॉर्ड में चरनोई दर्ज थी, जिसे न तो आबादी में और ना ही खनन के लिए आवंटित किया जाना है, लेकिन प्रशासनिक महकमे के कुछ जिम्मेदारों ने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आम निस्तार को बाधिक कर दिया और चरनोई की उस भूमि पर नियम के विरूद्ध पत्थर खदान स्वीकृत कर दी।
  • आवंटित पत्थर खदान आराजी नंबर 80 से लगी भूमियों खसरा क्रमांक 79, 87 , 126, 127, 128 व 129 प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि खदान संचालको द्वारा इन भूमियों पर कहीं पत्थर खनन तो कहीं मिट्टी आदि डम्प कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और क्रेशर संचालक द्वारा मार्ग को अवरूद्ध कर सार्वजनिक स्थल पर लोगों को आवागमन पूर्ण रूप से बाधिक कर दिया गया है, जिसकी जांच कराने की नितांत आवश्यकता है।
  • कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक पत्थर खदान का सीमा चिंह मुनारा भी नहीं लगाया गया है और ना ही तार फैसिंग कराकर बाउंड्री बनाई गई है। जिससे दुर्घटना की संभावना सर्वाधिक बनी रहती है।

विधायक देवसर भी कर चुके हैं जांच की मांग
अहम बात यह भी है कि ग्राम गडेरिया में नियमों का उल्लंघन कर खुलेआम संचालित किये जा रहे इस क्रेशर प्लांट की करतूतों की शिकायत खुद क्षेत्रीय विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला जस का तस बना हुआ है। विधायक देवसर श्री वर्मा ने 18 सितंबर 2022 और 24 नवम्बर 2022 को भी इस मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर से की थी। शिकायती पत्र में उन्होंने कहा था कि ग्राम गडेरिया की आराजी नंबर 80 जो कि मप्र शासन द्वारा चारगाह के लिए सुरक्षित रखी गई थी, लेकिन इस गांव में गौचर भूमि आराजी नंबर 80 के गोरखनाथ शुक्ला व रश्मि द्विवेदी के नाम से पत्थर खनन के लिए लीज पर दिया गया है, जबकि मप्र राजपत्र के कंडिका 2 के पैरा 4 पर सार्वजनिक निस्तार की भूमि को सुरक्षित रखने का निर्देश है। उन्होंने भी मामले की जांच कराने और ग्रामीणों को न्याय दिलाने की मांग की थी।

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