अब खुले में छोड़ी गाय तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, कलेक्टर का सख्त आदेश, इस वजह से उठाया गया सख्त कदम |

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गुना: Guna News: शहर में अब खुले में मवेशी छोड़ना पशुपालकों को भारी पड़ सकता है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी गाय या अन्य मवेशी को सड़कों पर आवारा छोड़ता है, तो उस पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकना है, जो कि आवारा पशुओं की वजह से लगातार बढ़ रही हैं।

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MP News: यह निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे, नगर पालिका गौशालाओं से जुड़े अधिकारी और पशुपालक शामिल हुए। कलेक्टर कन्याल ने स्पष्ट कहा कि शहर की सड़कों पर घूमते आवारा गौवंश न केवल ट्रैफिक बाधित करते हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। शहर में पहले चरण में बेसहारा और बीमार मवेशियों को चिन्हित कर उन्हें गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा।

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MP News: इसके लिए नगर पालिका और संबंधित विभागों को विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गौशालाओं में मवेशियों के लिए चारा पानी और स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था हो। बीमार या घायल गायों के इलाज के लिए पशु एंबुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। यदि किसी को सड़कों पर बीमार गाय दिखाई दे तो वे टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल के तुरंत बाद डॉक्टर मौके पर पहुंचकर इलाज उपलब्ध कराएंगे।

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कुछ छूट न जाए ....

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