भोपाल: Bhopal News: राजधानी भोपाल में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब से दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी किया गया है जो आज से लागू कर दिया गया है।
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Petrol Pump Rules 2025: कलेक्टर ने दो दिन पहले यह निर्देश जारी किया था कि शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट आए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने से मना करना होगा। आदेश के तहत यह कदम बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
Petrol Pump Rules 2025: भोपाल जिले में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी गई है। इन हादसों में सबसे ज्यादा प्रभावित दोपहिया वाहन चालक होते हैं जो अक्सर बिना हेलमेट सवारी करते हैं। प्रशासन का मानना है कि यदि सभी दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सवारी आईएसआई मार्क वाला सुरक्षात्मक हेलमेट पहनें तो सड़क हादसों में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को काफी हद तक रोका जा सकता है।
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Petrol Pump Rules 2025: यह आदेश मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और सवारी दोनों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना चाहिए। भोपाल के सभी पेट्रोल पंपों को इस आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।