इंदौर: Indore News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर में चल रहे अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन और नीली-पीली बत्तियां हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक डीसीपी को आदेशित किया है कि वे 7 दिन के भीतर इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करें। MP News
MP News: हाई कोर्ट ने यह कदम एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उठाया है जिसमें बताया गया था कि कई निजी वाहनधारक अपने वाहनों में गैरकानूनी तरीके से हूटर, सायरन और पुलिस जैसी लाइटें लगाकर सड़कों पर आतंक मचाते हैं। इससे न केवल आम नागरिकों में भय का माहौल बनता है बल्कि यह यातायात व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा है।
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MP News: कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि शहर में कई दुकानों पर खुलेआम हूटर और सायरन बेचे जा रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे उपकरणों की बिक्री पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले 7 दिनों के भीतर ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ मिलकर ऐसे वाहनों की पहचान करें। अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन और नीली/पीली लाइटें तुरंत हटाई जाएं।