उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में एक युवती मीनाक्षी की हत्या के आरोपी अतुल कुमार को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में गंभीर कमियां हैं, इसलिए आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखना उचित नहीं होगा।
मामले के अनुसार, हरिद्वार के सिडकुल थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, 17 दिसंबर 2024 की शाम को अतुल कुमार ने कथित तौर पर मीनाक्षी पर गोली चलाई थी जिसके बाद 27 दिसंबर को उपचार के दौरान युवती की मृत्यु हो गई।
इस मामले में स्वाति को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अदालत में गवाही के दौरान उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया।
आरोपी की ओर से पेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के विरुद्ध कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और बरामदगी भी संदिग्ध है।
सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि मुख्य गवाह ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।
अदालत ने कहा कि आरोपी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह एक स्थायी निवासी है, जिससे उसके फरार होने की आशंका नहीं है।
अदालत ने दो जमानतदारों और एक निजी मुचलके पर उसे जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।