Mumbai Human Bomb Blasts | 400 किलो RDX से 1 करोड़ लोगों को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ

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नोएडा में एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस को कथित तौर पर एक संदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गणेश उत्सव के दौरान शहर में “एक करोड़ लोगों की जान लेने” के लिए दर्जनों विस्फोटों की धमकी दी गई थी। गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर भेजे गए इस संदेश में दावा किया गया था कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी 34 वाहनों में रखे 400 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ शहर में घुस आए हैं। इस संदेश ने पुलिस को सकते में डाल दिया, क्योंकि महानगर पुलिस शनिवार को अनंत चतुर्दशी के लिए सुरक्षा व्यवस्था कर रही थी, जो विसर्जन अनुष्ठान के साथ 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव का समापन है।
 

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आरोपी की पहचान बिहार निवासी 50 वर्षीय अश्विन कुमार सुप्रा के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार, सुप्रा ने नोएडा से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड का इस्तेमाल करके बम की धमकी दी थी। जाँच के दौरान, क्राइम ब्रांच ने धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन और सिम कार्ड को भी जब्त कर लिया। आरोपी को नोएडा से मुंबई लाया जा रहा है और उसके आज सुबह लगभग 10 बजे क्राइम ब्रांच की टीम के साथ शहर पहुँचने की उम्मीद है। उसके पहुँचने के बाद, जाँचकर्ता धमकी के पीछे के असली मकसद का पता लगाने के लिए उससे आगे की पूछताछ शुरू करेंगे।
 

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मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर

अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह धमकी भरा संदेश गुरुवार को यातायात पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर उस समय आया जब महानगर पुलिस शनिवार को गणेश उत्सव के दसवें दिन अनंत चतुर्दशी के लिए सुरक्षा व्यवस्था कर रही थी। उन्होंने कहा, “यह वही यातायात पुलिस व्हाट्सएप हेल्पलाइन है जिस पर पुलिस को पहले भी धमकी भरे संदेश मिले थे, जो बाद में फर्जी निकले। अपराध शाखा ने जाँच शुरू कर दी है और आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) तथा अन्य एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है।”

34 वाहनों में 400 किलो आरडीएक्स

उन्होंने बताया कि धमकी भरे संदेश में ‘लश्कर-ए-जिहादी’ नामक संगठन का नाम लेने वाले ने दावा किया कि 14 आतंकवादी शहर में घुस आए हैं और उन्होंने विस्फोटों के लिए 34 वाहनों में 400 किलो आरडीएक्स रखा है। उन्होंने बताया कि वर्ली पुलिस थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (आपराधिक धमकी) और उपधारा 2,3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।





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