कर्नाटक के पेर्ने गांव में गोहत्या के विरोध प्रदर्शन के दौरान, गणराज भट केदिला के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने समूहों के बीच घृणा भड़काने के इरादे से दिए गए भाषण के मद्देनजर यह कार्रवाई की है, जिसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसे भी पढ़ें: Nepal Potests | नेपाल सोशल मीडिया प्रतिबंध! युवा प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 19 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा घायल
गोहत्या की घटना के विरोध में आयोजित प्रदर्शन
कर्नाटक के बंटवाल तालुक के पेर्ने गांव में गोहत्या की घटना के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को मामला दर्ज किया।
पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार, घटना छह सितंबर की है। पेर्ने के कडंबु कार्ला रामद्वार के पास ‘गो माता संरक्षण चटुवली पेर्ने’ संगठन के तत्वावधान में गोहत्या की निंदा करते हुए एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। यह प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक चला।
इसे भी पढ़ें: Vice President Election 2025: सांसद चुनेंगे नया उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला
धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी की भावना को भड़काने के इरादा
पुलिस द्वारा स्वयं दर्ज किए गए मामले में आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए गणराज भट केदिला नामक व्यक्ति ने जानबूझकर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी की भावना को भड़काने के इरादे से एक उत्तेजक भाषण दिया, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर समूहों और समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना था।
इस संबंध में उप्पिनंगडी पुलिस थाने में गणराज भट केदिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 353 (2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।