नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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भदोही की एक विशेष पोक्सो अदालत ने 15 साल की एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा शनिवार को सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) धीरज शुक्ला ने बताया कि अदालत ने दोषी शैलेन्द्र माली (23) पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाते हुए पूरी धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया।

शुक्ला ने बताया कि यह मामला जिले के कोइरौना थाना के एक गांव का है जहां के निवासी शैलेन्द्र माली ने कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली एक किशोरी के साथ डेढ़ वर्ष तक दुष्कर्म किया जिससे किशोरी गर्भवती हो गई और बाद में उसने नारी निकेतन में एक बच्चे को जन्म दिया।
उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) लोकेश कुमार मिश्रा की अदालत में हुई।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि किशोरी के अपहरण और ज़बरदस्ती उसे गुजरात के राजकोट में रख कर डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी शैलेन्द्र माली के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 18 मई, 2024 को कोइरौना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।



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