Thane में साहूकार की प्रताड़ना से युवक की मौत, 18 हजार रुपये के कर्ज पर दी थी नाखून उखाड़ने की धमकी

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महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 18,000 रुपये के कर्ज को लेकर एक व्यक्ति के परिवार को प्रताड़ित करने और धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता के बेटे की 13 अक्टूबर को अत्यधिक मानसिक आघात के कारण एक अस्पताल में मौत होने के बाद डोंबिवली पूर्व के तिलकनगर थाने में आरोपी आबिद सैयद (42) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता शम्मु बापू मिया पिंजारी (60) के अनुसार, उनके परिवार ने मई 2025 में आरोपी से 18,000 रुपये का कर्ज लिया था और कर्ज की शर्तों के मुताबिक 40 दिन तक रोजाना 300 रुपये का भुगतान करना था। पिंजारी ने आरोप लगाया कि किस्तों में कुल 7,500 रुपये चुकाने के बावजूद, आरोपी ने बढ़ते ब्याज को लेकर उनके परिवार को लगातार प्रताड़ित किया। अधिकारी ने कहा कि आठ अक्टूबर को आरोपी उनके घर पहुंचा और शिकायतकर्ता के बेटे को धमकी देते हुए ब्याज के तौर पर तत्काल 20,500 रुपये मांगने लगा।

अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने धमकी दी कि अगर दो दिन के भीतर पैसे नहीं चुकाए गए तो वह युवक के नाखून उखाड़ देगा, घावों पर लाल मिर्च पाउडर लगा देगा और उसकी उंगलियां काट देगा। इन धमकियों के कारण युवक अत्यधिक तनाव में आने से गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे मुंबई के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां 13 अक्टूबर को उसने दम तोड़ दिया।

अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।



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