MP News: मंदिर के पुजारियों को किन शर्तों पर सरकारी वेतन का है प्रावधान?

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MadhyaPradesh के मंदिरों (Temple) में पूजा-पाठ का कार्य करने वाले पुजारियों और मंदिर (Temple) के रखरखाव आदि कार्यों को करने वाले सेवादारों को प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय भुगतान करने का प्रावधान है। पिछले साल 2022 में इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया था।

आदेश पत्र क्रमांक एफ-7-13/2018 / के दिनांक 04.10.2018 में मानदेय की दरों में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासन संधारित (मेंटेड) मंदिरों (Temples) के पुजारियों/ सेवादारों के मानदेय का भुगतान निम्न शर्तों के अधीन करने की स्वीकृति दी गई थी। शासन द्वारा जारी यह आदेश 1 मई 2022 से प्रदेश में प्रभावशील है।

किन्हें, किन शर्तों पर मानदेय का प्रावधान?

  • जिन मंदिरों (Temples) के पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को रुपये 5000/-
    (पांच हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान करने का प्रावधान है।
  • जिन मंदिरों (Temples) के पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है उन मंदिरों (Temples) के पुजारियों को रुपये 2500/- (दो हजार पाच सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान करने का प्रावधान है।
  • जिन मंदिरों (Temples) के पास पांच एकड़ से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिर के पुजारियों को रुपये 2000/- (दो हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान करने का प्रावधान है।
  • जिन मंदिरों (Temples) के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, उन मंदिरों (Temples) के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं करने का प्रावधान है।

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