Singrauli News: मिनी रत्न NCL की खदानों में संचालित के OB कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी सिंगरौली नगर निगम कर रहा है। ये जानकारी मंगलवार को निगम के जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी की गई है।
जारी जानकारी के अनुसार, नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के सम्पत्तिकर प्रावधानो के तहत नगरीय क्षेत्र सिंगरौली में कार्यरत मिनी रत्न NCL की खदानों में संचालित के OB कंपनियों पर सम्पत्तिकर लगाकर मांग सूचना भेजी गई थी। इसके बावजूद भी संबंधित कंम्पनियो के द्वारा अपने बकाये सम्पत्ति कर की राशि जमा नही की गई।
Singrauli News: कुर्की वारेंट जारी करने का निर्देश
नगर निगम द्वारा सम्पत्तिकर लगाकर मिनी रत्न NCL की खदानों में संचालित के जिन OB कंपनियों को मांग सूचना भेजी गई थी और उन्होंने संपत्ति कर की राशि जमा नहीं की है उन्हें लेकर नगर निगम आयुक्त पवन कुमार सिंह के द्वारा उपायुक्त आरपी बैस को निर्देश दिये गये हैं कि संबंधित ओबी (OB) कम्पनियो के विरूद्ध कुर्की वारेंट जारी कर सम्पत्ति कर की राशि वशूल करने की कार्यवाही करें।
Singrauli News: ननि के निशाने पर ये OB कंपनियां
मिनी रत्न NCL की खदानों में संचालित ऐसी OB कंपनियों में प्रमुख रूप से मे. बघेल कंम्पनी अमलोरी, में. सिक्कल लाजिस्टिक कंम्पनी अमलोरी, मे. डीबीएल कंम्पनी अमलोरी, पीसी पटेल इन्फ्र प्राईवेट लिमिटेड आदि शामिल है।
Singrauli News: 30 मार्च तक कर नहीं जमा की तो होगी कार्यवाही
निगमायुक्त श्री सिंह के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि 30 मार्च तक अगर मिनी रत्न NCL की खदानों में संचालित ऐसी OB कंपनियों के द्वारा अपना सम्पत्ति कर जमा नही किया गया तो फिर 31 मार्च को अनिवार्य रूप से इनके विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही करे।
Singrauli News: ये भी ननि के निशाने पर
इसी तरह से सिंगरौली सुपर थर्मल पावर के द्वारा भी अपने सम्पत्ति कर की बकाया राशि निगम कोष में जमा नही करने पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।
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