Singrauli Police News: यातायात नियम तोड़ा तो घर पहुंचेगा चालान, बचने के लिए पढिये खबर

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Singrauli Police News: सिंगरौली (Singrauli) जिले में यातायात नियमों (Traffic Rules) को हवा में उड़ाने वालों की अब खैर नहीं। क्योंकि यातायात नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालों पर ऐसी चालानी कार्यवाही पुलिस शुरू कर दी है जिससे बचना अब आसान न होगा। पुलिस की ये cctv city surveillance के तहत चालानी कार्यवाही है यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के घर पर चालान भेजने का।

दरअसल, जिला मुख्यालय बैढन शहर (Waidhan city) के चौराहों पर लगे सीसीटीवी (cctv) कैमरे के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन पर पुलिस पैनी नज़र रखेगी और यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही पुलिस करेगी जो अब तक जिले में नहीं हुई। पुलिसिया कार्यवाही में ये नवाचार पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी (भापुसे) के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक के निर्देशन में थाना यातायात पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा है।

Singrauli Police News: शहर के चप्पे-चप्पे पर होगी नज़र

सिंगरौली पुलिस के द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य पुलिस जो अभियान चला रही है उसके तहत थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक रामायण मिश्रा के द्वारा सीसीटीवी कंट्रोल रूम (cctv control room) में यातायात पुलिस टीम मुस्तैद की गई है, जो शहर के विभिन्न चौराहे जैसे माजन मोड़, इंदिरा चौक, अंबेडकर चौक, मस्जिद तिराहा, कालेज तिराहा ,अमलोरी तिराहा, जयंत बस पड़ाव, निम्न स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यातायात का उल्लंघन करने वालों तो ट्रैस करेगी। इसके बाद इनके खिलाफ चालानी कार्यवाही होगी।

Singrauli Police News: जानिए, किन प्रकार की गलतियों पर होगी कार्यवाही?

  • बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाना।
  • दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठ कर वाहन चलाना।
  • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग।
  • वाहनों का नम्बर प्लेट निर्धारित मानक अनुरूप ना होना।
  • वाहनों में बिना किसी प्राधिकृत व्यक्ति के अनुमति के बिना परिवर्तन या मोडिफिकेशन कराना।
  • दो पहिया वाहनों या बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफिकेशन साइलेंसर लगाना।
  • शहर के अंदर निर्धारित गति का पालन न करते हुए तेज रफ्तार में वाहन चलाना।
  • रेड लाईट जम्प करना।
  • शहर के अंदर युवा वर्ग द्वारा दो पहिया वाहन चलाते समय तेज रफ्तार एवं स्टंट ड्राइव करते हुए पाए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों / चालकों को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पहचान की जायेगी।

Singrauli Police News: ऐसे पुलिस ढूंढेगी नियम तोड़ने वाले को

ये है घर भेजे जाने वाले चालान का प्रारूप

पुलिस के द्वारा जारी उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर वाहनों के सीसीटीवी कैमरे फुटेज के माध्यम से उनके लाइव फुटेज एवं फोटोग्राफ संधारित कर विभिन्न वेब साइड जैसे एमपी ट्रांसपोर्ट, वाहन डिटेक्टर पोर्टल, एवं अन्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वाहन चालकों की जानकारी प्राप्त की जाएगी। फिर निर्धारित प्रारूप में चालान बनाया जाकर नोटिस के माध्यम जैसे कि व्हाट्सएप या वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते समय दिए गए पते पर चालान सूचनार्थ भेजा जाएगा।

Singrauli Police News: चालान का भुगतान ऐसे करना होगा

उक्त नोटिस में दर्शाए गए क्यूआर (QR) कोड को विभिन्न यूपीआई -फोन पे (Phone pe), गूगल पे (Google pay) से स्कैन कर अथवा 7 दिवस के अंदर थाना यातायात में उपस्थित होकर उपरोक्त नियम के उल्लंघन में शासन द्वारा निर्धारित शंमन शुल्क की राशि अनिवार्य रूप से जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

Singrauli Police News: जानिए, जुर्माना न भरने पर क्या होगा

7 दिवस के अंदर जुर्माना राशि जमा ना करने की स्थिति में चालान स्वतः माननीय न्यायालय में पंजीकृत हो जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वयं वाहन स्वामी/ चालक की होगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बनाए गए चालान में किसी प्रकार की असुविधा होने एवं यातायात संबंधी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु यातायात हेल्पलाइन नंबर 7587636712 पर संपर्क करें।

Singrauli Police News: यातायात पुलिस की अपील

यातायात पुलिस सिंगरौली शहर वासियों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं से बचें आपका परिवार घर में आपका इंतजार कर रहा है।

 

 

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