Singrauli Breaking: नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी RP वैश्य पर 25 हजार का जुर्माना; पढ़िए

By
On:
Follow Us

Singrauli Breaking: नगर निगम सिंगरौली के स्वास्थ्य अधिकारी RP वैश्य पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना राज्य सूचना आयोग के द्वारा लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार, नगर निगम सिंगरौली के स्वास्थ्य अधिकारी RP वैश्य पर जुर्माने की ये कार्यवाही एक आरटीआई (RTI) की जानकारी न देने पर की गई है।

Singrauli Breaking: ये है पूरा मामला

सिंगरौली में नगर निगम द्वारा कचरा प्लांट लगाया गया इसके संबंध में सतना के आरटीआई आवेदक उदयभान चतुर्वेदी ने जानकारी मांगी थी। नगर निगम के अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी के आधार पर सूचना को रोकने का प्रयास किया। जानकारी को गलत आधार पर रोकने के लिए दोषी अधिकारी आर.पी वैश्य, स्वास्थ अधिकारी के विरुद्ध धारा 20 के तहत ₹25000 जुर्माने और अनुशासनिक कार्रवाई का कारण बताओ नोटिस राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा जारी किया गया है।

Singrauli Breaking: हर नागरिक को ही जानने का हक है

साथ ही आयोग ने सुनवाई में स्पष्ट किया कि किसी भी विकास कार्य योजना की जानकारी के अलावा टेंडर आदि की जानकारी स्वतः अधिनियम की धारा 4 के तहत वेबसाइट पर देने का प्रावधान है और इस तरह की जानकारी को धारा 7 के तहत 30 दिन के अंदर आरटीआई आवेदक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस देश के हर नागरिक को ही जानने का हक है कि उसके टैक्स में दिए हुए पैसे से शासन-प्रशासन किस तरह से और विकास योजनाओं में कहा पैसा खर्चा कर रहा है।

 

ये भी पढ़िए-

Singrauli Breaking: बिजली उपभोक्ता फोरम 8 जून को बैढन में सुनेगा शिकायतें; जानिए डिटेल

For Feedback - vindhyaajtak@gmail.com 
Join Our WhatsApp Channel

Leave a Comment

Live TV