बजट में खासकर कैंसर के मरीजों और असाधारण बीमारियों तथा अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित लोगों को राहत देने का भरकस प्रयास किया गया है।
एक नजर, औषधियों/दवाओं के आयात पर मिली राहत पर
36 जीवनरक्षक औषधियों एवं दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट-प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है।
6 जीवनरक्षक दवाओं को 5 प्रतिशत के रियायती सीमा-शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल किया। अब पूर्ण छूट और रियायती शुल्क उपर्युक्त निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी प्रकार से लागू होंगे।
दवा बनाने वाली कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बुनियादी सीमा-शुल्क से पूरी तरह छूट-प्राप्त हैं, जिसके लिए दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क किया जाना इसकी प्रमुख शर्त है।
अब बजट में 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ-साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।