बलिया में सौतेली मां की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

By
On:
Follow Us


बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को भूमि विवाद में अपनी सौतेली मां की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद धर्मवीर चौरसिया उर्फ पंकज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अदालत ने पांच साल पहले मृतका तारा देवी की हत्या के आरोप में उसके पति श्रीभगवान चौरसिया को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रसड़ा थाना क्षेत्र के
परासिया नंबर दो गांव में तीन अक्टूबर 2020 की सुबह तारा देवी (45) की एक धारदार हथियार से गले पर वार कर हत्या कर दी गयी।

इस मामले में तारा के पति श्रीभगवान चौरसिया और सौतेले बेटे धर्मवीर चौरसिया उर्फ पंकज के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया।

पुलिस ने विवेचना के उपरांत दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
पुलिस के अनुसार पंकज अपनी बहन की शादी के लिए सौतेली मां तारा देवी पर उसके नाम खरीदी गई जमीन को बेचने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। जमीन बेचने को लेकर पंकज व उसकी सौतेली मां के बीच विवाद हुआ और उसने सौतेली मां की हत्या कर दी।



Source link

For Feedback - vindhyaajtak@gmail.com 

विज्ञापन

WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.20.28 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.20.27 PM

Leave a Comment

Breaking News