माँ की हत्या करने वाले बेटे को फांसी की सजा, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, वजह जानकर चौंक जाएंगे |

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श्योपुर: Sheopur News:  जिले में एक सनसनीखेज मामले में विशेष न्यायालय श्योपुर ने माँ की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी बेटे को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीजद्ध एवं अपर सत्र न्यायाधीश एलण्डीण् सोलंकी द्वारा पारित किया गया।

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Sheopur News:  प्रकरण के अनुसार आरोपी दीपक पचौरी निवासी रेलवे कॉलोनी श्योपुर ने 6 मई 2024 को अपनी माँ उषादेवी पचौरी के लापता होने की रिपोर्ट कोतवाली थाना श्योपुर में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को उसकी बातों में बार-बार परिवर्तन नजर आयाए जिससे उस पर संदेह गहराया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने दिल दहला देने वाला खुलासा कियाए दीपक ने बताया कि उसकी माँ-पिता ने उसे ग्वालियर के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। पिता की मृत्यु के बाद उसे एफडी से 16.85 लाख रुपये प्राप्त हुए जिसे उसने शेयर बाजार में गंवा दिया था।

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Sheopur News:  वहीं माँ के खाते में जमा 32 लाख रुपये पाने की लालसा में उसने यह जघन्य कृत्य किया। आरोपी ने बताया कि 6 मई की सुबह जब उसकी माँ तुलसी को जल चढ़ाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थीं तब उसने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। घायल माँ को पहले लोहे की रॉड से माराए फिर साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को लाल कपड़े में लपेटकर बाथरूम में गड्ढा कर के लाश को दबा दिया और ऊपर से सीमेंटए रेत और ईंटों से चुन दिया।

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Sheopur News:  पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद किया और हत्या में प्रयुक्त रॉडए साड़ी आदि जब्त कर एफएसएल जांच के लिए भेजा। शव परीक्षण में भी सिर में गंभीर चोट से मृत्यु की पुष्टि हुई। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध धारा 302 व 201 भादंवि के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया।

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Sheopur News:  गंभीर साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के आधार पर न्यायालय ने दीपक पचौरी को धारा 302 के तहत मृत्युदंड एवं 1000 रूपए के अर्थदंड तथा धारा 201 के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 के रूपए अर्थदंड से दंडित किया। इस संवेदनशील प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

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