EWS Age limit relaxation is over in government jobs: जबलपुर: मध्यप्रदेश में EWS क्लास यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ा झटका लगा है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उम्र सीमा में मिलने वाले पांच वर्षों की छूट को ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे में अब EWS के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने की उम्र सीमा 40 वर्ष रह जाएगी।
एमपीपीएससी ने जारी की अधिसूचना
उम्र की गणना के मुताबिक 1 जनवरी 2025 तक 40 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार इससे प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में साफतौर पर कहा गया है कि अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार भी सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक ही आवेदन कर सकेंगे।

अब सामान्य श्रेणी में आवेदन
EWS Age limit relaxation is over in government jobs: गौरतलब है कि, फरवरी 2022 से अब तक उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर 45 वर्ष तक छूट का लाभ दिया जा रहा था। फ़िलहाल इस फैसले का प्रभाव पूर्व में लिए गये परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिए गए इस फैसले से EWS के हजारों उम्मीदवारों पर भी नजर आएगा।
प्रश्न 1: क्या मध्यप्रदेश में EWS वर्ग को अब सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट मिलेगी?
उत्तर: नहीं, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने EWS वर्ग को मिलने वाली 5 वर्षों की आयु सीमा छूट को समाप्त कर दिया है।
प्रश्न 2: अब EWS उम्मीदवार सरकारी परीक्षाओं के लिए अधिकतम कितनी उम्र तक आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: अब EWS उम्मीदवार सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक ही आवेदन कर सकेंगे।
प्रश्न 3: क्या इस फैसले का प्रभाव पहले से हो रही परीक्षाओं पर भी पड़ेगा?
उत्तर: हाँ, यह फैसला पहले से ली गई कुछ परीक्षाओं पर भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि अधिसूचना के अनुसार यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा।











