Crime News: इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court)ने हाल ही में एक महिला द्वारा किए गए रेप केस (Rape Case) को झूठा करार देते हुए उसे रद्द कर दिया और उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट (court) ने पाया कि महिला ने अपनी एफआईआर में झूठी शिकायत की थी और बाद में आरोप लगाने वाले व्यक्ति से शादी कर ली और दोनों खुशी से रह रहे हैं। हाईकोर्ट (high court) के जज जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने बीते 27 जुलाई को शिवम कुमार पाल बनाम स्टेट मामले में यह ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि अपने निजी मामलों को निपटाने के लिए आपराधिक न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
महिलाएं पुरुषों के खिलाफ रेप के झूठे मुकदमे (false cases of rape) दायर कर रही हैं, जिसका ट्रेंड देखा जा रहा है। ऐसे मामलों से सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए।
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