Singrauli News: सिंगरौली जिले (Singrauli district) में दो माह यानी 24 नवंबर तक धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे आदि का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कलेक्टर अरुण परमार ने पुलिस अधीक्षक युसूफ कुरैशी के प्रतिवेदन के आधार पर मंगलवार से पूरे जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावी कर दी है। इसके बाद 24 नवंबर तक जिले में राजनीतिक दल, श्रमिक, कर्मचारी व अन्य सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन, रैली, आंदोलन आदि कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा सकेंगे। इसके अलावा धार्मिक आयोजन, जुलूस के साथ धरना प्रदर्शन, सामाजिक आयोजन में अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शित करना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा डीजे इत्यादि का उपयोग, आतिशबाजी और पटाखे फोडऩा, वाहन रैली निकालना आदि भी प्रतिबंधित किया गया है।
यदि आमसभा व रैली (public meeting or rally) का आयोजन जरूरी हो तो तीन कार्य दिवस पहले संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate) के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियमानुसार अनुमति लेने (taking permission) के बाद ही आमसभा रैली आदि निकाली जा सकेगी।
इन पर आदेश नहीं लागू होगा
यह आदेश अर्धसैनिक बलों, पुलिस, नगर सैनिक बल व विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व संस्थानों की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल आदि पर लागू नहीं होगा। आदेश के दायरे से जिले में तैनात शासकीय व पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, सार्वजनिक, निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निजी, सार्वजनिक बैंक के सुरक्षा गार्ड, शासकीय संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थान, शासकीय आयोजन भी बाहर होंगे।
ये भी पढ़िए-
Singrauli News: फ़र्ज़ी स्टाम्प से मुआवजा लेने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का फरमान; जानिए खबर