Singrauli News: चुनावी प्रचार-प्रसार कर रहे 18 वाहन पर की गई कार्रवाई; जानिए खबर

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Singrauli News: बगैर अनुमति के चुनावी प्रचार-प्रसार कर रहे 18 वाहन पर कार्रवाई की गई, चुनाव आचार संहिता (code of conduct) का उल्लंघन सख्ती से कार्रवाई पर की जा रही है, पुलिस सभी वाहनों की जांच कर रही जांच है।

जिन वाहनों में ब्लैक फिल्म (black film) लगी है और जिनमें हूटर व प्रेशर हॉर्न (pressure horns) लगे हुए हैं, उन वाहनों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को शहर से लेकर देहात के पुलिस थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान एक साथ चलाया गया। शहरी क्षेत्र में जहां यातायात पुलिस (traffic police) और थाना पुलिस विभिन्न चौक-चौराहों पर वाहनों की जांच कर कई चार पहिया वाहनों में लगी ब्लैक फिल्म (black film) को निकलवाया गया, वहीं जिन वाहनों में हूटर और प्रेशर हॉर्न (pressure horns) लगे थे, उनको निकलवाया और चालान की कार्रवाई की गई।

एसपी यूसुफ कुरैशी (SP Yusuf Qureshi) के निर्देश पर की गई कार्रवाई के बगैर हेलमेट के चल रहे दो पहिया वाहन चालकों और बगैर सीट बेल्ट (seat belts) लगाए चल रहे चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

प्रचार-प्रसार में लगे 18 वाहनों के काटे चालान

बगैर अनुमति के चुनावी प्रचार-प्रसार (election campaigning) में लगे 18 तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के खिलाफ सोमवार को कार्रवाई की गई। जिन वाहनों में बगैर अनुमति के स्पीकर लगे हुए मिले उन वाहनों से स्पीकर को निकलवाया गया है। वहीं 17 सर्च लाइट भी वाहनों से निकलवाई गई है। जिन दो पहिया और चार पहिया वाहनों में नंबर प्लेट (number plates) ठीक तरह से नहीं लिखी मिली और नंबर प्लेट की जगह पर राजनैतिक दलों (political party) के स्टीरक लगे हुए मिले उन वाहनों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की गई है।

एएसपी कर रहे मॉनीटरिंग

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस द्वारा की जा रही वाहनों की जांच कार्रवाई की मॉनीटरिंग एएसपी एसके वर्मा द्वारा की जा रही है। एएसपी खुद चौक चौराहों पर खड़े होकर वाहनों की जांच करवा रहे है। उनका कहना है कि वाहन चालक नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाए और कार्रवाई से बचे। जो वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते हुए और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए है।

ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग

सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। जो वाहन स्वामी किसी राजनैतिक दलों (political parties) का प्रचार प्रसार करना चाहते है ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना चाहते है वह जिला प्रशासन से विधिवत अनुमति लेकर कर सकते है। बगैर अनुमति के कोई भी वाहन राजनैतिक दलों (political parties) या फिर प्रतिष्ठानों का प्रचार प्रसार करता है तो पुलिस द्वारा न केवल वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी बल्कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया जाएगा।

 

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