MP News: विधानसभा निर्वाचन 2023 (Assembly Elections 2023) के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह (District Magistrate Praveen Singh) द्वारा दण्ड प्रक्रिया राहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये गये है।
जिला सीहोर अंतर्गत आम सभा, रैली, जुलूस के पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।घ्वनि विस्तारक यंत्र,लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनर्वाय होगा इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार दी जावेगी। विधानसभा आम चुनाव 2023 (Assembly Elections 2023) की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस आदेश का उल्लधंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।
मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) का 17 नंवबर को पूरे प्रदेश में एक ही चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी तथा 3 दिसंबर को मतगणना (counting of votes) होगी।
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