Singrauli News: सिंगरौली (Singrauli) में इस साल भी पटाखों (firecrackers) की बिक्री, खरीदी व फोड़ना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सिंगरौली कलेक्टर अरुण कुमार परमार (Singrauli Collector Arun Kumar Parmar) ने पटाखों (firecrackers) के संबंध में आदेश जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि 10 से 25 नवंबर तक नगर निगम सीमा क्षेत्र में पटाखों (firecrackers) की न बिक्री होगी, न भंडारण होगा और न पटाखे फोड़े जाएंगे। जबकि गांव-देहात में लोग पटाखे (firecrackers) फोड़ सकते हैं। बिक्री और भंडारण भी कर सकते हैं।
पटाखों पर रोक (ban on firecrackers) लगाने के पीछे की मुख्य वजह प्रदूषण बोर्ड (Pollution Board) द्वारा सिंगरौली (Singrauli) के प्रदूषण (Polluction) पर जारी की गई रिपोर्ट को बताया जा रहा है।
सिंगरौली जिले (Singrauli District) की प्रदूषण रिपोर्ट (Pollution Report) में बताया गया है कि जिले की एक्यूआई 270.30 है जो पोर कैटेगरी में आता है। प्रदूषण की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए पटाखे फोड़ने पर रोक (ban on bursting firecrackers.) लगायी गयी है। माना जा रहा है कि पटाखों (firecrackers) से शहर की आबोहवा और दूषित (weathered and contaminated) होगी, इसीलिए पटाखे फोड़ने पर रोक (ban on bursting firecrackers) लगा दी गयी है।
प्रदूषण के अन्य कारणों पर नकेल क्यों नहीं?
ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी सवाल ये भी उठ रहा है कि सिंगरौली जिले (Singrauli District) की वायु अत्यंत खराब स्थिति में है तो फिर कोयला खदानों में होने वाले प्रदूषण (Pollution) और सड़को पर चलने वाले कोल वाहनों और राखड़ वाहनों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? पटाखों को फोड़ने, बेचने और भंडारण करने पर रोक (Ban on bursting, selling and storing firecrackers) केवल नगर निगम की सीमा में लागू है।
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