MP News: विधानसभा निर्वाचन-2023 (Assembly Elections-2023) में राजनैतिक दलों (political parties) को विज्ञापन एवं अन्य प्रचार (advertisements and other campaign) सामग्री को अनुप्रमाणित कराना अनिवार्य है।
इस कार्य के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राज्यस्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन समिति (state level media certification committee) गठित की गई है। इस समिति द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक राजनैतिक दलों (regional political parties) द्वारा विज्ञापनों एवं अन्य प्रचार सामग्रियों के अनुप्रमाणन के लिये आवेदन किये जाने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर अनुप्रमाणन दिया जा रहा है।
समिति द्वारा 11 अक्टूबर से 8 नवम्बर तक कुल 542 विज्ञापन अनुप्रमाणित (certified) किये गये है।
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