MP News: मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभा पर रहेगा प्रतिबंध; जानिए खबर

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MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) के अंतर्गत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों (assembly constituencies) में 17 नवम्बर को मतदान (voting) कराया जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (Representation of the People Act 1951) की धारा 126 (Section 126) के अंतर्गत मतदान (voting) की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभाओं (public meeting) पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 15 नवम्बर को शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 17 नवम्बर को शाम 6 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान (voting) क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा (public meeting) या जूलूस आयोजित नहीं करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीवीजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही (registered and punitive action) कि जायेगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) का 17 नंवबर को पूरे प्रदेश में एक ही चरण में मतदान (voting) प्रक्रिया संपन्न होगी तथा 3 दिसंबर को मतगणना (counting of votes) होगी।

 

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