Singrauli News: मतदान करने जाने से पहले मतदाता ये तैयारी अवश्य कर लें; जानिए

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Singrauli News (सिंगरौली न्यूज़ ): सिंगरौली जिले (Singrauli district) के तीनो विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को मतदान (Voting) कराया जाएगा। मतदाता (voter) की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही उसे मतदान (Voting) का अवसर मिलेगा।

इस संबंध में सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (Singrauli Collector and District Election Officer) अरूण परमार ने बताया कि मतदाता सूची (voter list) में नाम शामिल होने पर मतदाता (voter) अपने मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) से मतदान (Voting) का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) के अलावा निर्वाचन आयोग (Election Commission) द्वारा मतदाता (voter) की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें से किसी एक का उपयोग करके मतदाता (voter) की पहचान सुनिश्चित हो जाएगी।

सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (Singrauli Collector and District Election Officer) ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों ऐसे हैं जिनके आधार पर मतदाता (voter) की पहचान होगी।

सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (Singrauli Collector and District Election Officer) श्री परमार ने बताया है कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया गया है। इसके साथ-साथ बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों तथा विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक दिव्यांगता आईडी शामिल है।

अप्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए

अप्रवासी भारतीय (Non-resident Indian) मतदाताओं (voters) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता (voter) के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता (voter) को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

 

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