Singrauli Breaking: सिंगरौली जिले (Singrauli District) में धिरौली कोल ब्लॉक (Dhirauli Coal Block) के भू-अर्जन (land acquisition) से जुड़ा बड़ा फैसला सामने आया है।
दरअसल, कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (Collector and Authorized Officer) सिंगरौली जिला (Singrauli District) के द्वारा भू-अर्जन अधिकारी (land acquisition officer) धिरौली कोल ब्लॉक (Dhirauli Coal Block) को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि धिरौली कोल ब्लॉक (Dhirauli Coal Block) के भू-अर्जन में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-19 का प्रकाशन दिनांक 29/11/2022 को किया गया था। मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन कार्य के कारण भू-अर्जन का कार्य समय-सीमा में पूर्ण नही हो पाया है।
अतः कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (Collector and Authorized Officer) सिंगरौली जिला (Singrauli District) द्वारा म.प्र. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये धिरौली कोल ब्लॉक (Dhirauli Coal Block) के भू-अर्जन (land acquisition) प्रक्रिया को एक वर्ष की समय-सीमा वृद्धि करने का आदेश दिया गया है।
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